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फरीदाबाद

फरीदाबाद लघु सचिवालय में कैंटीन व बूथों की निलामी 26 नवंबर को-डीसी यशपाल यादव

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: उपायुक्त यशपाल ने बताया कि लघु सचिवालय सेक्टर-12 फरीदाबाद में कैंटीन व फोटोस्टेट बूथों के लिए खुली बोली के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 ( दिसंबर 2020 से मास मार्च 2021 तक) कुल चार माह के लिए लघु सचिवालय सेक्टर- 12 फरीदाबाद में कैंटीन व बूथों के लिए यह आवेदन लिए जा रहे हैं।  इसके अंतर्गत कैंटीन की रिजर्व कीमत एक लाख छब्बीस हजार छ सौ छयासठ व पहले बूथ की कीमत 50 हजार रखी गई है। वहीं बूथ नंबर दो दिव्यांग हेतु रिजर्व रखी गई है। इसकी मासिक कीमत 14760, बूथ तीन विधवा महिला हेतु रिजर्व प्राईज 11367 रखी गई है। बूथ नंबर चार  दिव्यांग के लिए रखा गया है और इसकी मासिक कीमत 13933 रखी गई है।

 बूथ नंबर पांच विधवा महिला के लिए मासिक कीमत 12421, बूथ नंबर 6 विकलांग हेतु मासिक कीमत 1208 , बूथ नंबर 9 विधवा हेतु आरक्षित है जिसकी मासिक कीमत 11092 रखी गई है। उन्होंने बताया कि कैंटीन व बूथों की खुली बोली 26 नवंबर 2020 को दोपहर बाद 12:00 बजे उपायुक्त  कार्यालय में की जाएगी। इसमें बोलीकर्ता को कैंटीन व बूथों की खुली बोली के समय अपना प्रमाण पत्र,पैन कार्ड व ड्राक्रट प्रस्तुत करने होंगे।  किसी भी सहयोगी फर्म/ ठेकेदार के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिए व किसी के खिलाफ अभियोग, विवाद किसी थाना/ न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि संबंधित फर्म द्वारा कैंटीन में बूथों के लिए डाली गई खुली बोली में अंकित मूल्य रिजर्व कीमत से ऊपर होने चाहिए। जिस फर्म की खुली बोली स्वीकृति होगी उसे मास दिसंबर 2020 का किराया मौके पर ही जमा करवाना होगा अन्यथा उक्त राशि जमा करवाने न करवाने की सूरत में जमानत की राशि को सरकारी खाते में जमा करा दी जाएगी। दूसरी खुली बोली की अधिकता को देखते हुए उसे ठेका प्रदान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निविदा फर्म की जमानत राशि तब तक वापस नहीं की जाएगी

जब तक प्रथम टेंडर बोली की अग्रिम राशि तथा मास दिसंबर का किराया जमा होने के उपरांत ठेका अलाट नहीं किया जाता। प्रत्येक मामले में अंतिम निर्णय उपायुक्त कार्यालय का मान्य होगा। खुली बोली में अधिक राशि देने वाले बोलीदाता को सभी दस्तावेज सक्षम अधिकारी को देने होंगे। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ठेकेदार को अपना कार्य आरंभ करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता को यह भी अवगत कराया जाता है कि कैंटीन बूथों का मासिक किराया हर माह की 10 तारीख से पहले जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि खुली बोली पर राशि जीएसटी या अन्य कोई प्रभार (समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित) अलग से देय होगा। जो संबंधित सफल फर्म द्वारा अपने स्तर पर संबंधित कार्यालय/ विभाग में जमा करवाकर अथवा चालान प्रति/ रसीद देकर प्रति माह देय राशि के साथ उपायुक्त कार्यालय में जमा करवानी होगी।

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